हरियाणा सरकार ने बिजली बिल को लेकर प्रदेश वासियों को मनोहर सौगात दी है। सरकार अंत्योदय परिवारों के लिए बिल माफी योजना शुरू करने का फैसला लिया है। इस बिजली बिल माफी योजना के वही परिवार पात्र होंगे, जिनकी आय परिवार पहचान पत्रके एक लाख रुपये या इससे कम है। चाहे उनका बिजली कनेक्शन कटा हो या फिर चालू हो, इसके अलावा बिजली की औसत मासिक खपत 150 युनिट तक हो। इसके साथ ही वह परिवार भी इस माफी योजना के पात्र होंगे जो 2 या 2 से अधिक बिलिंग चक्र का बिल नहीं भरा हो।
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उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने अंत्योदय परिवारों के बिजली के बिल माफ करने की घोषणा की है। इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुहर लगा दी है। इस दौरान सीएम खट्टर ने कहा कि गरीब परिवारों को अधिक से अधिक राहत देना सरकार का लक्ष्य है। इस योजना के तहत कनेक्शन धारक को केवल एक वर्ष की मूल राशि जमा करनी होगी 2300 रुपये से अधिक नहीं होगी।
इसके अलावा यह राशि जमा करने के लिए कनेक्शन धारक 6 किश्तों में जमा करने की छूट दी गई है। साथ यदि ग्राहक एक बार में यह राशि जमा करना चाहता है तो भी जमा कर सकता है। कटे हुए कनेक्शनों की स्थिति में अगर कनेक्शन 6 महीने के अंदर-अंदर कटा है तो यह कनेक्शन पूरी राशि के भुगतान या पहली किस्त के भुगतान पर जोड़ दिया जाएगा। अगर कनेक्शन को कटे हुए 6 महीने से ज्यादा हो गए हों तो यह नया कनेक्शन माना जाएगा। गौरतलब है कि यह योजना बिजली विभाग द्वारा वापस नहीं लिए जाने तक ही वैध रहेगी।
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