हरियाणा डेस्क: हरियाणा के बेरोजगार युवाओं के लिए एक राहतभरी खर सामने आई है। हरियाणा में स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम, 2020 15 जनवरी 2022 से लागू किया जाएगा। यह विभिन्न कंपनियों, वर्ग, ट्रस्टों और सीमित देयता भागीदारी फर्मों में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए 75% नई नौकरियों के आरक्षण का प्रावधान करता है। सरकार को श्रम विभाग के पोर्टल बताएंगी कि, उनके यहां कितने पद खाली हैं और वे अपने यहां कितने युवाओं को नौकरी दे सकती हैं।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
युवाओं को 30 हजार रुपये तक की नौकरियों में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा
हरियाणा के युवाओं को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण का कानून दशहरा से लागू हो गया था। सरकार ने कानून के नियम-शर्तों में बड़ा बदलाव किया था। निजी कंपनियों में युवाओं को 30 हजार रुपये तक की नौकरियों में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।
Read More Stories
Pratham Tehelka Pratham Tehelka News
