मुंबई डेस्क- ड्रग्स केस में क्रुज शिप पर गिरफ्तार किए गए शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत अर्जी एक बार फिर खारिज कर दी गई है। मुंबई के स्पेशल NDPS कोर्ट ने आर्यन समेत अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा को बेल देने से साफ इनकार कर दिया है। बता दें , इससे पहले 14 अक्टूबर को सेशंस कोर्ट में जज ने वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद आज फिर से 20 अक्टूबर को कोर्ट में आर्यन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।
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इन धाराओं के आधार पर केस दर्ज
गौरतलब है कि, NCB ने 3 अक्टूबर को आर्यन को गिरफ्तार किया था और 8 अक्टूबर के बाद आर्यन मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं। जेल में आर्यन को कैदी नंबर 956 का बैच मिला है। आर्यन की 14 दिन की न्यायिक हिरासत भी 21 अक्टूबर को खत्म हो रही है।
वहीं बता दें कि आर्यन के मामले में NCB ने शुरू में ड्रग सेवन के लिए मामला दर्ज किया था जिसके बाद उन्होंने धारा 27, 28 और 29 को लगाया था। धारा 28 सेवन करने का प्रयास है, धारा 29 सेवन करने की साजिश है और धारा 27 सेवन के लिए है।
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