हिमाचल सरकार ने भारी बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड व जमीन धंसने की घटनाएं देखते हुए प्रदेशभर में 16 सितंबर तक निर्माण गतिविधियों के लिए पहाड़ों की कटिंग पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। इसे लेकर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) की स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन एवं मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने आदेश जारी कर दिए हैं।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!आदेशों के मुताबिक, प्रदेशभर में अगले 2 सप्ताह तक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन के लिए पहाड़ों की कटिंग की इजाजत नहीं दी जाएगी। शिमला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, सोलन और चंबा जिले में कमर्शियल और टूरिज्म यूनिट लगाने के लिए भी 16 सितंबर तक पहाड़ों की कटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
जिन लोगों के मकान इस आपदा में क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन पर यह प्रतिबंध के आदेश लागू नहीं होंगे और निर्माण कंटीन्यू कर सकेंगे।मुख्य सचिव ने इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, शहरी विकास विभाग और सभी जिलों के DC को आदेश दिए गए है।
हिमाचल में इस बार मानसून में जान व माल को भारी नुकसान हुआ है। मानसून के दौरान 391 लोगों की जान चली गई है, जबकि 367 लोग घायल और 38 व्यक्ति लंबे समय से लापता है। इस दौरान 8658 करोड़ रुपए की सरकारी व निजी संपत्ति तबाह हुई है।
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