नेशनल डेस्क: मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। आर्यन की जमानत के लिए दो बार याचिका दायर की गई, लेकिन कोर्ट ने दोनों बार खारिज कर दी। आर्यन खान की तरफ से जो याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई है, इसमें मेंशन किया गया है कि क्रूज जहाज पर ड्रग्स की जब्ती मामले में एनसीबी उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है और वॉट्सऐप चैट को भी बेहद गलत तरीके से पेश किया जा रहा है।
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26 अक्टूबर को होगी जमानत पर सुनवाई
दरअसल आर्यन खान की जमानत याचिका को बुधवार के दिन स्पेशल कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया था. जिसके बाद आर्यन के वकील ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इस पर 26 अक्टूबर को सुनवाई की जाएगी। आर्यन खान की याचिका में लिखा है कि ‘वॉट्सऐप चैट्स की एनसीबी गलत तरीके से व्याख्या कर रही है जिससे वो फंस सकें. ये एकदम गलत और अनुचित है ऐसा किसी के साथ नहीं किया जाना चाहिए।’
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