हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने गलत बिजली बिल के लिए उपभोक्ता को 500 रुपये मुआवजा देने के दिये आदेश
चंडीगढ़, 2 जनवरी – हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने महेंद्रगढ़ जिले के एक उपभोक्ता को गलत बिजली बिल के कारण हुई असुविधा और परेशानी के लिए डीएचबीवीएन को 500 रुपये मुआवजा देने के निर्देश दिये हैं। आयोग के एक प्रवक्ता ने बताया कि महेंद्र ने 30 सितम्बर, 2024 को सितंबर 2024 से संबंधित गलत बिल के बारे में …
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