हिसार, 11 जून – हरियाणा की चर्चित यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को अदालत से बड़ा झटका लगा है। हिसार की एक स्थानीय अदालत ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा। ज्योति पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने और गोपनीय जानकारी भेजने का गंभीर आरोप है।
16 मई को हुई थी गिरफ्तारी
ज्योति को पुलिस ने 16 मई को गिरफ्तार किया था और उन पर देशद्रोह और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (Official Secrets Act) के तहत मामला दर्ज किया गया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें पांच दिन की पुलिस रिमांड पर रखा गया, जिसके दौरान उनके पाकिस्तान कनेक्शन की गहराई से जांच की गई।
22 मई को दोबारा रिमांड बढ़ी और 26 मई को रिमांड खत्म होने पर अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई और उनकी हिरासत को 14 दिन और बढ़ा दिया गया।
ISI से संपर्क और पैसे का लेन-देन
पुलिस और जांच एजेंसियों का दावा है कि ज्योति सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान की ISI के एजेंटों के संपर्क में थी। उन्हें भारत से जुड़ी संवेदनशील जानकारी उपलब्ध करवाई जाती थी और इसके बदले में आर्थिक लाभ भी मिलता था।
जमानत याचिका पर क्या हुआ?
ज्योति के वकील कुमार मुकेश ने अदालत में दलील दी कि पुलिस के पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जो सीधे तौर पर यह साबित करे कि ज्योति ने जासूसी की है। उन्होंने यह भी कहा कि FIR और दस्तावेजों में ज्योति के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं।
हालांकि, अदालत ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि “अभी जांच जारी है और आरोपी को जमानत देना अनुचित होगा।