नई दिल्ली: आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है। यह निर्णय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने लिया है ताकि करदाताओं को दस्तावेज जमा करने और रिटर्न फाइलिंग के लिए पर्याप्त समय मिल सके।
क्यों बढ़ाई गई अंतिम तिथि?
CBDT ने कहा है कि आकलन वर्ष 2025-26 के लिए ITR में किए गए व्यापक बदलाव, नई प्रणाली की तैयारी और आईटीआर सुविधाओं के जारी होने के लिए अतिरिक्त समय की जरूरत थी। इस कारण से, ITR दाखिल करने की तारीख को बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया गया है। इससे करदाताओं को रिटर्न फाइलिंग का अनुभव और भी सहज और सुविधाजनक होगा।
कौन कर सकता है 15 सितंबर तक फाइलिंग?
जिन व्यक्तियों और संस्थाओं को अपने खातों का ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है, वे अब 15 सितंबर तक अपनी आयकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं। हालांकि, जिनको ऑडिट की आवश्यकता होती है, उन्हें अभी भी 31 जुलाई तक ही रिटर्न दाखिल करना होगा।
आधिकारिक नोटिफिकेशन जल्द होगा जारी
आयकर विभाग इस संबंध में एक आधिकारिक अधिसूचना जल्द ही जारी करेगा जिसमें नई तिथि को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया जाएगा। करदाताओं से अनुरोध है कि वे नवीनतम जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट और समाचारों पर नजर बनाए रखें।
टीडीएस सेटेलमेंट का अपडेट
CBDT ने यह भी बताया है कि 31 मई से दायर किए जाने वाले TDS सेटेलमेंट जून के पहले सप्ताह से उपलब्ध होने लगेंगे, जिससे करदाताओं को अपनी फाइलिंग को सही और समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी।