चंडीगढ़, 24 मई: हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक आधुनिक और प्रभावशाली मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी अधिसूचित की है। इस नई नीति का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण को पूरी तरह से निष्पक्ष, पारदर्शी और तर्कसंगत बनाना है, जिससे प्रशासनिक दक्षता बढ़े और कर्मचारियों में कार्य संतुष्टि को प्रोत्साहन मिले।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के तहत यह नीति उन काडरों पर लागू होगी जहां पद संख्या 50 या उससे अधिक है। यह नीति सरकारी विभागों में तैनात कर्मचारियों के तबादले की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन और स्वचालित प्रणाली के माध्यम से संचालित करेगी।
मुख्य विशेषताएं:
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स्थानांतरण के लिए कर्मचारियों को 80 अंकों का मेरिट स्कोर दिया जाएगा, जिसमें आयु, विशेष परिस्थितियां, महिलाओं को अतिरिक्त अंक, दिव्यांगता, गंभीर बीमारियां आदि कारकों को शामिल किया गया है।
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पूरी प्रक्रिया HRMS से एकीकृत ट्रांसफर मॉड्यूल के माध्यम से संचालित होगी, जिससे कर्मचारियों को अपनी पसंदीदा यूनिट चुनने और डेटा सत्यापन के लिए ऑनलाइन सुविधा मिलेगी।
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कर्मचारियों को अपनी आपत्तियां दर्ज कराने और सुधार करने के लिए कई चरण दिए जाएंगे, जिससे विवाद न्यूनतम होंगे।
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अधिसूचना में गंभीर बीमारियों और विशेष सामाजिक श्रेणियों के कर्मचारियों को भी अतिरिक्त अंक और विशेष प्राथमिकता दी गई है।
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ट्रांसफर आदेश सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद जारी होंगे, जिनका पालन न करने पर वेतन रोकने का प्रावधान भी रखा गया है।
प्रशासनिक सुधार और कर्मचारियों के हित में कदम
हरियाणा सरकार का यह कदम कर्मचारियों के बीच विश्वास स्थापित करने और प्रशासन में दक्षता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके तहत सभी विभागों को 15 दिनों के अंदर काडर सूची, कार्यकाल और इकाइयों की जानकारी प्रकाशित करनी होगी। कर्मचारियों को स्वेच्छा से भाग लेने का विकल्प भी दिया गया है, जिससे उनकी सहमति सुनिश्चित हो सके।
विशेष प्रावधान
हाल ही में शादीशुदा, विधवा या तलाकशुदा महिलाएं जिनके पास पारिवारिक या चिकित्सीय कारण हैं, वे ऑनलाइन प्रक्रिया से बाहर रहकर अस्थायी तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगी। इसके लिए विभागाध्यक्ष से प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा।