हरियाणा सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए बड़ा कदम उठाते हुए 1 नवंबर 2025 से फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत जिलों में 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन पेट्रोल पंपों से ईंधन नहीं ले सकेंगे। दिल्ली में यह नियम 1 जुलाई से लागू हो चुका है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!क्या है नया नियम?
सभी पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रीडर (ANPR) कैमरे लगाए जाएंगे, जो वाहन की उम्र का तुरंत पता लगाकर अगर वाहन पुराना होगा तो फ्यूल देने से मना कर देंगे। इसके साथ ही नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों पर भारी जुर्माना भी लगेगा। दिल्ली में 4 पहिया वाहनों के लिए ₹10,000 और दोपहिया वाहनों के लिए ₹5,000 का जुर्माना निर्धारित है, जबकि हरियाणा में भी जल्द ही जुर्माने का आंकड़ा जारी होगा।
क्यों जरूरी है यह कदम?
NGT और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही पुराने और अधिक प्रदूषित वाहनों को NCR क्षेत्र में चलने से रोकने के निर्देश दिए थे, लेकिन अमल धीमा था। केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए अब कड़ी सख्ती शुरू की है।
कितना असर होगा?
फरीदाबाद में ही लगभग 3.25 लाख पुराने वाहन हैं, जबकि NCR क्षेत्र के हरियाणा के जिलों में कुल 27.5 लाख से अधिक पुराने डीजल और पेट्रोल वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इस पहल से प्रदूषण में कमी आएगी और पर्यावरण बेहतर होगा।
आगे की योजना
2026 से NCR के बाकी जिलों में भी इस नियम को लागू किया जाएगा। अगर 30 अक्टूबर तक ये वाहन सड़क से नहीं हटेंगे तो 1 नवंबर से इन्हें पेट्रोल पंपों पर फ्यूल नहीं मिलेगा और चालकों पर भारी जुर्माना भी लगेगा।
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