वाहन और सारथी पोर्टल के माध्यम से आधार आधारित 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ आमजन को दिया जा रहा है। लाइसेंस सेवाओं का लाभ उठाने के लिए पोर्टल सारथी.परिवहन.जीओवी.आईएन/सारथी सर्विस का प्रयोग किया जा सकता है। डीसी शांतनु शर्मा ने कहा कि सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत आमजन को ऑनलाइन आवेदन से तय समय पर सुविधाएं दी जाएंगी। इसके तहत आमजन को वाहन पोर्टल पर वाहन पंजीकरण से संबंधित जैसे गिरवी जारी रखना, स्वामित्व का हस्तांतरण, पते में बदलाव, नया परमिट जारी करना, परमिट का नवीनीकरण, किराया खरीद समझौते का पृष्ठांकन, अस्थायी परमिट के लिए आवेदन, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की प्रतिलिपि, मोटर वाहन के अस्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन, परमिट की प्रतिलिपि जारी करना, फिटनेस सर्टिफिकेट की प्रतिलिपि जारी करना, फीस के बदले रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विवरण देखना, परिवहन सेवाओं के रिकार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करना जैसी सेवाएं उपलब्ध होंगी। वाहन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए पोर्टल वाहन.परिवहन.जीओवी.आईएन/वाहन सर्विस का प्रयोग करना होगा।
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