पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार की 7 दिसंबर की नोटिफिकेशन को खारिज करते हुए लो मेरिट और गेस्ट शिक्षकों सहित हरियाणा सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने आदेश दिए कि सबसे पहले 2011 और 2013 के जेबीटी वेटिंग सूची वालों की संयुक्त मेरिट सूची बनाई जाए और इनसे पदों को भरा जाए। इसके बाद बचे पदों पर लो मेरिट जेबीटी को रखा जाए और यदि पद बच जाएं तो ही गेस्ट शिक्षकों को एडहाक आधार पर रखा जाए।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!मामले में 2011-13 की जेबीटी भर्ती की वेटिंग सूची में मौजूद आवेदकों ने हरियाणा सरकार द्वारा जारी की गई 7 दिसंबर की नोटिफिकेशन को चुनौती दी थी। हरियाणा सरकार ने इसके माध्यम से लो मेरिट और गेस्ट शिक्षकों को एडहाक आधार पर नियुक्ति देने का फैसला लिया था।
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