चंडीगढ़, (ब्यूरो)। खुद को देवी का अवतार मानने वाली सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां के खिलाफ लोगों को गुमराह करने के मामले में शिकायत दर्ज होने के बावजूद कपूरथला पुलिस द्वारा कार्यवाही न करने के मामले में मंगलवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
हाईकोर्ट ने स्टेट काउंसिल को कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा दी आॅडियो सीडी को अब तक एनालाइस क्यों नहीं किया गया। अगर आॅडियो सीडी है तो उसे एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने कपूरथला एसएसपी की ओर से फाइल किये गए एफिडेविट पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि आखिर एफिडेविट डिस्ट्रिक्ट अटाॅर्नी द्वारा दिये आदेशों को कंट्राडिक्ट क्यों कर रहे है। इस पर जवाब देने के लिए स्टेट काउंसिल ने कुछ और वक्त मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त को होगी।
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