नई दिल्ली, 3 फरवरी – महाकुंभ भगदड़ मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है और याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान, सीजेआई संजीव खन्ना ने इस घटना को ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ बताया, लेकिन न्यायालय ने कहा कि इस पर हाईकोर्ट ही सुनवाई करेगा।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी द्वारा दायर की गई थी, जिसमें महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देशों और नियमों की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने कुंभ आयोजनों में एक समर्पित ‘भक्त सहायता प्रकोष्ठ’ की स्थापना की भी अपील की थी।
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने बताया कि इस घटना की जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने जांच आयोग बनाया है और हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई हैं, इसलिए इस पर यहां सुनवाई की आवश्यकता नहीं है।
मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में हुई भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई थी और 60 लोग घायल हुए थे।
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