हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण के कारण निर्माण कार्य बंद होने से प्रभावित श्रमिकों के लिए आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने बताया कि इस योजना के तहत श्रमिकों को प्रति सप्ताह ₹2,539 का निर्वाह भत्ता दिया जा रहा है।
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अब तक 1,75,116 निर्माण श्रमिक इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से दी जा रही है।
विज ने कहा कि यह योजना प्रदूषण के कारण बेरोजगार हुए श्रमिकों के लिए आर्थिक मदद का एक बड़ा जरिया है। उन्होंने सभी पात्र श्रमिकों से 20 दिसंबर, 2024 तक आवेदन करने की अपील की।
आवेदन कैसे करें?
योजना के लिए आवेदन श्रम विभाग की वेबसाइट www.hrylabour.gov.in पर किया जा सकता है।
नजदीकी हेल्पडेस्क पर जाकर भी सहायता ली जा सकती है।
यह योजना उन श्रमिकों के लिए एक बड़ी राहत है, जो प्रदूषण की वजह से रोजगार से वंचित हो गए हैं। इसके माध्यम से वे अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होंगे।
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