चंडीगढ़, 5 मई — पंजाब, हरियाणा और भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) के बीच जल विवाद एक बार फिर गरमा गया है। सोमवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में इस मुद्दे पर अहम सुनवाई हुई, जहां BBMB ने नंगल डैम परिसर में पंजाब पुलिस की तैनाती को गैरकानूनी करार देते हुए चुनौती दी।
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BBMB ने जताई आपत्ति, सुरक्षा हटाने की मांग
BBMB की ओर से पेश एडवोकेट राजेश गर्ग ने अदालत में दलील दी कि पंजाब पुलिस की मौजूदगी बोर्ड के सुचारु संचालन में बाधा बन रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा, “हमें पंजाब सरकार की सुरक्षा नहीं चाहिए। अगर ज़रूरत हुई तो हम केंद्र से सुरक्षा बल मांगेंगे।”
याचिका में यह भी दावा किया गया कि डैम परिसर पर पुलिस ने “अवैध कब्जा” कर रखा है, जिससे आगे जल आपूर्ति बाधित हो रही है।
पंजाब सरकार ने दी सफाई, सुरक्षा को बताया ‘राष्ट्रीय हित’ का मामला
वहीं पंजाब सरकार ने जवाबी तर्क में कहा कि भारत-पाकिस्तान के बीच मौजूदा सीमा तनाव के चलते नंगल डैम पर सुरक्षा बढ़ाना जरूरी था। सरकारी वकील ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि तैनाती पूरी तरह एहतियातन है और बोर्ड के कार्यों में हस्तक्षेप का कोई उद्देश्य नहीं है।
हाई कोर्ट ने तीनों पक्षों को नोटिस जारी किया
कोर्ट ने BBMB, पंजाब सरकार और हरियाणा को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई मंगलवार दोपहर 3 बजे तय की है। अदालत ने सभी पक्षों से विस्तृत जवाब और दस्तावेजी साक्ष्य के साथ पेश होने को कहा है।
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