चंडीगढ़, 20 जनवरी। हरियाणा सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत अस्थायी बिजली कनेक्शन, नए कनेक्शन और अतिरिक्त लोड जारी करने की समय सीमा निर्धारित कर दी है। इस निर्णय से बिजली उपभोक्ताओं को समय पर सेवाएं मिलने में मदद मिलेगी।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार, कृषि पम्पिंग (ए.पी.) श्रेणी को छोड़कर, अन्य सभी श्रेणियों में एल.टी. आपूर्ति हेतु अस्थायी कनेक्शन, नया कनेक्शन या अतिरिक्त लोड जारी करने की समय सीमा तय की गई है।
अधिसूचना के अनुसार, अब आवेदन, शुल्क और सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्राप्ति के बाद:
- महानगरीय क्षेत्रों में कनेक्शन 3 दिन के भीतर,
- अन्य नगरपालिका क्षेत्रों में 7 दिन के भीतर,
- ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिन के भीतर जारी किया जाएगा।
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