मोहाली, 01 अप्रेल 2025 : मोहाली की जिला अदालत ने ‘यीशु-यीशु’ वाले पादरी बजिंदर सिंह को 2018 के दुष्कर्म मामले में आज उम्रभर की सजा सुनाई। 3 दिन पहले ही मोहाली कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया था, जिसके बाद पादरी को पटियाला जेल भेज दिया गया था। यह मामला जीरकपुर पुलिस थाने में 2018 में दर्ज हुआ था, जब एक महिला ने पादरी पर गंभीर आरोप लगाए थे। महिला ने बताया कि पादरी ने उसे विदेश भेजने का वादा किया और फिर अपने मोहाली स्थित आवास पर उसे बलात्कार का शिकार बनाया। इसके बाद उसने महिला का अश्लील वीडियो भी बना लिया और धमकी दी कि अगर उसकी मांगें नहीं मानीं, तो वह वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देगा।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!पादरी बजिंदर सिंह ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को खारिज किया था और खुद को निर्दोष बताया था। हाल ही में, पादरी एक अन्य यौन उत्पीड़न मामले में भी जांच का सामना कर रहा है। कपूरथला पुलिस ने 22 वर्षीय महिला की शिकायत पर उसके खिलाफ एक विशेष जांच दल गठित किया है।
इसके अलावा, पादरी का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वह एक महिला से मारपीट करता हुआ नजर आ रहा था। इस वीडियो के बाद मोहाली पुलिस ने पादरी के खिलाफ मारपीट और अन्य आरोपों में मामला दर्ज किया।
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