Haryana Voter List 2026 : हरियाणा में मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने के लिए चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के पहले चरण का कार्य पूरा हो गया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास ने बताया कि 31 जुलाई 2026 को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी। यह सूची निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के साथ-साथ संबंधित क्षेत्रों में भी उपलब्ध रहेगी, ताकि मतदाता अपना नाम आसानी से जांच सकें।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि यदि किसी पात्र मतदाता का नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं मिलता है तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे मतदाता निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर अपना नाम दोबारा दर्ज करा सकते हैं।
1.72 करोड़ से अधिक फॉर्म हुए डिजिटाइज
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पुनरीक्षण अभियान के दौरान प्रदेशभर के 20,629 बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) ने 2 करोड़ 6 लाख 55 हजार से अधिक मतदाताओं तक गणना प्रपत्र पहुंचाए। इनमें से 1 करोड़ 72 लाख 71 हजार 361 फॉर्म सफलतापूर्वक डिजिटाइज किए गए। वहीं, करीब 33.84 लाख मामलों में नाम दर्ज नहीं हो सके। इसके पीछे प्रमुख कारण इस प्रकार रहे:
- 13.75 लाख मतदाता स्थायी रूप से अन्य स्थान पर जा चुके हैं।
- 7.66 लाख मतदाताओं का निधन हो चुका है।
- 2.04 लाख नाम पहले से ही मतदाता सूची में दर्ज पाए गए।
- 9.36 लाख मतदाता सत्यापन के दौरान अनुपस्थित मिले।
- 1.01 लाख लोगों ने अन्य कारणों से फॉर्म जमा नहीं कराया।
31 जुलाई से 30 अगस्त तक दर्ज होंगी दावे और आपत्तियां
ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद 31 जुलाई से 30 अगस्त तक दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम सूची में नहीं है, तो वह फॉर्म-6 भरकर अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि बिना सुनवाई किसी भी मतदाता का नाम अंतिम सूची से नहीं हटाया जाएगा।
जानिए कौन-सा फॉर्म किस काम आता है
फॉर्म-6
- नया वोटर बनने के लिए
- छूटा हुआ नाम जोड़ने के लिए
- 1 जुलाई 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा आवेदन कर सकते हैं।
फॉर्म-7
- मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए।
फॉर्म-8
- नाम, पता या अन्य विवरण में सुधार कराने के लिए।
इन सभी सुविधाओं का लाभ ऑनलाइन माध्यम से भी लिया जा सकता है।
अगर नाम कट जाए तो क्या करें?
यदि किसी मतदाता का नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं मिलता है, तो वह:
- फॉर्म-6 के जरिए नया दावा प्रस्तुत कर सकता है।
- निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) के निर्णय से असंतुष्ट होने पर 15 दिनों के भीतर जिला स्तर पर अपील कर सकता है।
- आवश्यकता पड़ने पर 30 दिनों के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष भी अपील की जा सकती है।
3 अक्टूबर को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची
निर्वाचन विभाग के अनुसार:
- 31 जुलाई – ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी
- 31 जुलाई से 30 अगस्त – दावे एवं आपत्तियां
- 28 सितंबर तक – नोटिस और आपत्तियों का निस्तारण
- 3 अक्टूबर 2026 – अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित
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