चंडीगढ़, 2 जुलाई 2025 – हरियाणा सरकार ने राज्य के पार्ट टाइम, दैनिक वेतनभोगी, नियमित और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं, जो एक जनवरी 2025 से लागू होंगी। इन निर्णयों से लाखों कर्मचारियों को न सिर्फ आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि कार्य संतुलन में भी सुधार आएगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!वेतन में संशोधन
हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने दो नए वेतन स्लैब लागू किए हैं:
-
जिनका मासिक वेतन ₹19,900 होगा, उनका दैनिक वेतन ₹765 और प्रति घंटा ₹96 होगा। ऐसे कर्मचारी को यदि वह प्रतिदिन एक घंटे काम करता है, तो महीने में ₹2,487 वेतन मिलेगा।
-
₹24,100 मासिक वेतन वालों के लिए दैनिक वेतन ₹927 और प्रति घंटा ₹116 निर्धारित किया गया है। एक घंटे प्रतिदिन काम करने पर ₹3,012 मासिक वेतन मिलेगा।
प्रतिपूरक अवकाश का लाभ
ग्रुप-सी और डी के नियमित कर्मचारियों के लिए हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 में संशोधन किया गया है। अगर कोई कर्मचारी अधिसूचित अवकाश पर ड्यूटी करता है, तो वह एक महीने के भीतर प्रतिपूरक अवकाश लेने का पात्र होगा। अधिकतम अवकाश 16 दिन तक ही हो सकता है। यदि अवकाश की अनुमति नहीं दी जाती है, तो अगले 15 दिन में यह छुट्टी ली जा सकती है, वरना समाप्त मानी जाएगी। अगर उसी दिन वित्तीय प्रोत्साहन मिला हो तो छुट्टी नहीं मिलेगी।
महिलाओं को अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश
अब नियमित महिला कर्मचारियों को प्रति वर्ष 25 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। वहीं पुरुष कर्मचारियों को अधिकतम 10 छुट्टियाँ मिलेंगी। नियुक्ति की तिथि के अनुसार छुट्टियों की संख्या अलग-अलग होगी। इसके अलावा 10, 15 और 20 साल की सेवा पर क्रमशः 10, 15 और 20 अतिरिक्त छुट्टियाँ मिलेंगी।
मृतक कर्मचारियों के परिवारों को किराया भत्ता
यदि सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को दो साल तक किराया भत्ता या सामान्य लाइसेंस फीस पर सरकारी आवास का लाभ मिलेगा।
आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का अनुबंध बढ़ा
राज्य सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी भाग-2 के तहत सभी आउटसोर्स कर्मचारियों का अनुबंध 31 जुलाई 2025 तक बढ़ा दिया है।
Pratham Tehelka Pratham Tehelka News
